जल जीवन मिशन घोटाला: वीडियो में देंखे पूर्व मंत्री महेश जोशी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज
Rajasthan में कथित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री Mahesh Joshi को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी है।
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
मामले में उनके बेटे रोहित जोशी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने गिरफ्तारी को अवैध बताने की मांग को खारिज कर दिया। याचिका में महेश जोशी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।
एसीबी ने 7 मई को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि Anti-Corruption Bureau Rajasthan ने महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में 7 मई की सुबह उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 मई को उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ द्वारा की गई। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसके विस्तृत कारणों का अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
कानूनी प्रक्रिया जारी
इस फैसले के बाद महेश जोशी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है और आगे की कार्रवाई अदालत के अगले आदेशों पर निर्भर करेगी। यह मामला राज्य में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

