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Jaipur जयपुर में लग्जरी कार खरीदने के बाद नहीं मिली सर्विस

Jaipur जयपुर में लग्जरी कार खरीदने के बाद नहीं मिली सर्विस

राजस्थान न्यूज डेस्क, जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग तृतीय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए वाहन या किसी अन्य सामान के बाद उसे सर्विस नहीं देना भी गंभीर सेवादोष है।

वहीं, एएमपी मोटर्स लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह पहले परिवादी की खराब जगुआर कार की मरम्मत करे, कार सही नहीं हो तो नई कार दें। यह भी संभव नहीं हो तो कार की कीमत 69.70 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित उसे दें। इसके अलावा आयोग ने खराब कार को लेकर परिवादी को हुई परेशानी पर एएमपी मोटर्स पर 5.50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

कार खरीदते हुए दो-तीन महीने बाद शुरू हो गई थी परेशानी

आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्या सीमा शर्मा ने यह आदेश श्याम नगर निवासी राजेश लोढ़ा के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा कि उसने 29 अप्रैल 2017 को जगुआर एक्सई डीजल की कार 69.70 लाख रुपए में खरीदी थी। कार की डिलेवरी उसे 11 मई 2017 को मिली। लेकिन दो-तीन महीने बाद ही उसमें परेशानी आने लगी। इसकी सूचना विपक्षी को दी उसे कार विपक्षी के सीतापुरा स्थित सर्विस सेंटर पर ले जाने के लिए कहा। वहां पर उसकी कार 49 दिन रखने के बाद उसे दी और जो कमियां उसने बताई थीं उसे दुरुस्त ही नहीं किया गया। परिवादी ने जब कमियां सही करने के लिए कहा तो उन्हें सही करने के लिए एक-दो दिन का समय लिया।


जयपुर न्यूज डेस्क!!!

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