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जयपुर जमीन अवाप्ति मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, एकलपीठ के आदेश पर लगी रोक

जयपुर जमीन अवाप्ति मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, एकलपीठ के आदेश पर लगी रोक

जयपुर के बीटू बाइपास स्थित श्रीराम कॉलोनी की 42 बीघा जमीन से जुड़े अवाप्ति (अधिग्रहण) मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने इस मामले में एकलपीठ द्वारा 9 अप्रैल को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP Sharma और न्यायमूर्ति Shubha Mehta की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत प्रदान की। कोर्ट ने फिलहाल एकलपीठ के आदेश को लागू करने पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह मामला श्रीराम कॉलोनी की 42 बीघा जमीन के अधिग्रहण और उससे जुड़े कानूनी विवाद से संबंधित है, जिस पर पिछले कुछ समय से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद खंडपीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि मामले में विस्तृत विचार की आवश्यकता है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम रूप से एकलपीठ के आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया।

इस फैसले के बाद जमीन से जुड़े पक्षों में राहत और चिंता दोनों की स्थिति देखी जा रही है। जहां एक ओर याचिकाकर्ता पक्ष ने इसे राहत भरा कदम बताया है, वहीं अन्य पक्षों का कहना है कि अंतिम निर्णय तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के भूमि अधिग्रहण मामलों में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि एकलपीठ का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा।

फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होने की संभावना है।

इस फैसले के बाद जयपुर में जमीन विवादों से जुड़े मामलों पर भी एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

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