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OTS चौराहा प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने भजनलाल सरकार का आदेश रद्द; पुराने प्लान से ही होगा निर्माण

OTS चौराहा प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने भजनलाल सरकार का आदेश रद्द; पुराने प्लान से ही होगा निर्माण

जयपुर के ओटीएस चौराहा विकास परियोजना को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की घोषणा के तहत प्रस्तावित झूलते पुल, आईलैंड और अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी के निर्माण को जारी रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भजनलाल सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने परियोजना के लिए नई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के आदेशों को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि परियोजना को पुराने अनुबंध और स्वीकृत योजना के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि पहले से स्वीकृत और अनुबंधित परियोजना में अनावश्यक बदलाव उचित नहीं हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएं और निर्धारित समय सीमा में इसे पूरा करें।यह आदेश जेसीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा परियोजना में बदलाव और नई डीपीआर तैयार करने के फैसले को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि ओटीएस चौराहा जयपुर के प्रमुख यातायात केंद्रों में से एक है। यहां ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और क्षेत्र को आकर्षक स्वरूप देने के लिए झूलते पुल, आधुनिक आईलैंड और अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी जैसी परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म होने की उम्मीद है और निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है।

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