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जयपुर के चोखी ढाणी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, फुटेज में देंखे 90 किलो काजू टुकड़ी सीज; इस्तेमाल हो रहे तेल का सैंपल भी जांच के लिए भेजा

जयपुर के चोखी ढाणी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, फुटेज में देंखे 90 किलो काजू टुकड़ी सीज; इस्तेमाल हो रहे तेल का सैंपल भी जांच के लिए भेजा

जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन और खानपान केंद्र चोखी ढाणी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 किलो काजू टुकड़ी सीज कर दी। विभागीय जांच में पाया गया कि काजू टुकड़ी की पैकिंग पर निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इसके अलावा टीम ने रेस्टोरेंट से रिफाइंड सोयाबीन तेल और मावा के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। यह कार्रवाई 181 पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायत मिलने के बाद पहुंची फूड सेफ्टी टीम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) की खाद्य सुरक्षा टीम ने शुक्रवार को चोखी ढाणी में निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और इस्तेमाल हो रही सामग्री की जांच की गई।निरीक्षण के दौरान बिना निर्माण और एक्सपायरी तिथि वाली 90 किलो काजू टुकड़ी को मौके पर ही सीज कर दिया गया।

खाद्य तेल में तय सीमा से अधिक मिला TPC

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आलू फ्राई करने में इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल की भी जांच की गई।जांच में तेल का टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) स्तर 31 प्रतिशत पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार इसकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा 25 प्रतिशत है।उन्होंने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक टीपीसी वाला तेल स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित माना जाता है और लंबे समय तक ऐसे तेल का उपयोग गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए नमूने

विभाग ने इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड तेल का नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही मावे के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं।अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी जारी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं।विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर शिकायत हो तो वे संबंधित पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से इसकी जानकारी दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

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