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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से राहत, फुटेज में जानें मिली केस वापस लेने की अनुमति

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से राहत, फुटेज में जानें मिली केस वापस लेने की अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री मादन दिलावर और बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है।

इससे पहले राज्य सरकार ने जुलाई में निर्णय लिया था कि मादन दिलावर के खिलाफ रामगंजमंडी थाने में दर्ज दो मुकदमे और राजावत के खिलाफ सुलतानपुर थाने में दर्ज एक केस को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

अधिवक्ता का बयान
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी मौजूदा या पूर्व एमपी/एमएलए के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के बाद याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए केस वापस लेने की अनुमति दे दी है।

अब आगे की प्रक्रिया
हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अगला कदम ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दायर करना होगा। इसके बाद संबंधित मुकदमे रद्द या बंद किए जाएंगे।

राजनीतिक और कानूनी महत्व
यह निर्णय शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक दोनों के लिए राहत का कारण बन गया है। अदालत का यह आदेश सरकार के फैसले के अनुरूप है और नेताओं को उनके पद और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी कानूनी अड़चन के बिना काम करने का अवसर देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस प्रकार की मंजूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ मामलों में दुरुपयोग या मनमाना निर्णय न हो और कानून के अनुसार निष्पक्षता बनी रहे। इस फैसले के बाद मदन दिलावर और भवानी सिंह राजावत कानूनी रूप से साफ हो गए हैं और अब वे अपने सार्वजनिक और राजनीतिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

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