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शिक्षा विभाग ने आरटीई में एडमिशन लेने वालों के लिए जारी किये ये नए आदेश 

बाल अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नि:शुल्क एवं अनिवार्य आवेदन प्रक्रिया से वंचित हो रहे प्रदेश के करीब एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। आरटीई के तहत प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई तय की गई है...........
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जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! बाल अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नि:शुल्क एवं अनिवार्य आवेदन प्रक्रिया से वंचित हो रहे प्रदेश के करीब एक लाख विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। आरटीई के तहत प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई तय की गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार को आदेश जारी किये हैं. आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी समय सारणी को छात्र हित में संशोधित करते हुए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, जन्मतिथि की गणना के लिए संशोधित आधार तिथि को बदलकर 1 अप्रैल, 2024 कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व की तरह आधार तिथि 31 जुलाई 2024 के अनुसार किए गए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन लॉटरी

नवीन समय सारणी के अनुसार प्रवेश हेतु बालक एवं बालिकाओं का प्राथमिकता क्रम 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा। जबकि 13 से 20 मई तक अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। वहीं, आवेदन पत्रों की जांच स्कूल स्तर पर 13 से 24 मई तक की जाएगी. वहीं, अभिभावक 30 मई तक दस्तावेजों में संशोधन करा सकेंगे। साथ ही 13 मई से 3 जून तक संशोधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 6 जून को आवेदनों का स्वतः सत्यापन किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध आरटीई सीटों का चयन कर आवंटन का पहला चरण 7 जून से 25 जुलाई तक और दूसरा चरण 26 जुलाई से 16 अगस्त तक किया जाएगा. चयन का अंतिम चरण 17 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

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