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राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा, वीडियो में देखें सूचना देने में देरी की तो 1000 रुपए लेट फीस

राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा, वीडियो में देखें सूचना देने में देरी की तो 1000 रुपए लेट फीस

राजस्थान सरकार ने राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया है। अब जन्म (Birth) और मृत्यु (Death) प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कॉपी प्राप्त करना आम लोगों के लिए पहले से कहीं अधिक महंगा हो गया है। सरकार ने बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त प्रति के लिए फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। यानी अब अगर किसी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की दूसरी या तीसरी कॉपी चाहिए होगी, तो उसे 10 गुना अधिक शुल्क देना होगा।

राज्य सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी अब 20 रुपये शुल्क अदा करना अनिवार्य होगा। पहले इस सेवा के लिए कोई अलग से फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब प्रत्येक रिकॉर्ड जांच के लिए नागरिकों को शुल्क देना होगा।

अस्पतालों को भी देना होगा लेट फीस का भुगतान

नियमों में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब यदि कोई अस्पताल जन्म या मृत्यु की सूचना समय पर रजिस्ट्रार को नहीं देता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर अस्पतालों को 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता बनी रहे और रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सकें।

सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में नागरिक पंजीकरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद आमजन को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक मात्र 5 रुपये में मिलने वाली अतिरिक्त प्रति के लिए 50 रुपये खर्च करना होगा।

जनता में नाराजगी, प्रशासन ने दी सफाई

फीस बढ़ोतरी को लेकर आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि पहले ही सरकारी प्रमाण पत्र बनवाने में लंबी प्रक्रिया और समय लगता है, अब फीस बढ़ने से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को, जहां ऑनलाइन सुविधा सीमित है, वहां अतिरिक्त शुल्क देना और अधिक मुश्किल बन सकता है।

हालांकि प्रशासन का तर्क है कि डिजिटलाइजेशन और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन शुल्कों में बढ़ोतरी जरूरी थी। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इन शुल्कों से होने वाली आय का उपयोग बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और अधिक आधुनिक और कुशल बनाने में किया जाएगा।

नए नियमों के तहत यह सुविधाएं प्रभावित होंगी:

  1. बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की अतिरिक्त कॉपी: अब 5 रुपये की जगह 50 रुपये।
  2. रिकॉर्ड की जांच: अब 20 रुपये का शुल्क।
  3. रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर अस्पतालों पर जुर्माना: 250 से 1000 रुपये तक।

राज्य सरकार की ओर से यह निर्देश सभी नगरपालिका निकायों और ग्राम पंचायतों को भेज दिए गए हैं। नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में यदि आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो इन नई शुल्क दरों के बारे में जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है।

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