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पंचायत-निकाय चुनाव विवाद फिर पहुंचा हाईकोर्ट, अवमानना याचिका दायर

पंचायत-निकाय चुनाव विवाद फिर पहुंचा हाईकोर्ट, अवमानना याचिका दायर

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट के पहले दिए गए आदेश के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अब मामला फिर से अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है।

प्रदेश में राजस्थान के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार चुनाव कराने में टालमटोल कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

इस मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है।

जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में अब अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

विपक्ष का कहना है कि चुनावों में देरी से स्थानीय प्रशासनिक ढांचा प्रभावित होता है और जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं, सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

फिलहाल, हाईकोर्ट में दायर इस अवमानना याचिका के बाद मामले ने एक बार फिर गति पकड़ ली है और आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कुल मिलाकर, पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नई बहस को जन्म दे दिया है, और अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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