Samachar Nama
×

राजस्थान में नेशनल हाईवे किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जल्द, एक्सक्लूसिव वीडियो में जाने हाईकोर्ट के सख्त निर्देश

राजस्थान में नेशनल हाईवे किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जल्द, एक्सक्लूसिव वीडियो में जाने हाईकोर्ट के सख्त निर्देश

राजस्थान में नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जल्द देखने को मिल सकती है। राज्य हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के मीडियन से दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा में बने अवैध होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य निर्माणों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई के तहत हाईवे सीमा में आने वाले अवैध स्ट्रक्चरों पर नोटिस जारी कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने पिछले महीने ही प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया है कि हाईवे सीमा में आने वाले सभी अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने यह आदेश हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और सभी अवैध निर्माणों को नियमों के अनुसार हटाया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि हाईवे किनारे बने अवैध होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट न केवल यातायात के लिए खतरा हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। इन निर्माणों की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार की यह कार्रवाई जनता के लिए राहत की खबर है।

राजस्थान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इलाके का सर्वेक्षण कर अवैध निर्माणों की सूची तैयार करें और नोटिस जारी करें। इसके बाद तय अवधि में यदि निर्माण हटाए नहीं गए तो सरकारी टीम खुद कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में की जाएगी।

स्थानीय प्रशासन ने भी कार्रवाई को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि हाईवे किनारे बने अवैध स्ट्रक्चरों की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे और जमीन पर निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हाईवे की दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। इसमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, गोदाम या अन्य व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा, इससे उच्च गति वाले वाहनों के लिए हाइजीनिक और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होगा।

इस कार्रवाई से हाईवे किनारे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता और यात्री इसे स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसे जल्द और प्रभावी तरीके से लागू करेगी।

Share this story

Tags