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राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट में सरकार ने क्या बताया?

राजस्थान में 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जून से पहले चुनाव नहीं होंगे। यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे से सामने आई है। सरकार ने कहा है कि वर्तमान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण चुनावों की घोषणा स्थगित कर दी गई है।

पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया अभी चल रही है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि पुनर्गठन और परिसीमन की अधिसूचना मार्च में जारी की गई थी और यह प्रक्रिया मई-जून तक जारी रहेगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। दरअसल, राज्य में 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इन पंचायतों में चुनाव कब कराए जाएंगे।

आगामी सुनवाई में अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा।
पिछली सुनवाई में न्यायालय ने 4 फरवरी के अपने आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार को चुनाव कार्यक्रम स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश दिया था। उस समय सरकार ने अपने जवाब में चुनाव के लिए संभावित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया था। अब अतिरिक्त हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव संभव नहीं हैं। इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत चुनाव कार्यक्रम पर अपना आगे का रुख तय कर सकती है।

सीमांकन का भी विरोध हुआ।
वर्तमान में राजस्थान में ग्राम पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है। कई स्थानों पर नई पंचायतें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही कई जिलों में पुरानी पंचायतों को भी समाप्त कर दिया गया है और कई गांवों को शहरी सरकार, जैसे नगर पालिका परिषद या नगर निगम का हिस्सा बना दिया गया है। इस वजह से कई जिलों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

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