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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से ही आयोजित होगी, फुटेज में जानें हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द किया

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से ही आयोजित होगी, फुटेज में जानें हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द किया

राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब तय समयानुसार 7 दिसंबर से ही आयोजित की जाएगी। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लिया है, जिसने पहले सिंगल बेंच के 3 दिसंबर के फैसले को रद्द कर दिया। सिंगल बेंच ने पिछली सुनवाई में परीक्षा पर रोक लगाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया था कि वे सिलेबस अपडेट करें और अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का समय दें।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने इस मामले में कहा कि कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल छह ने याचिका दायर की थी, इसलिए पूरे भर्ती प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता एक तरफ दावा कर रहे थे कि सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि सिलेबस बहुत विस्तृत है और तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।

सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार RPSC को सिलेबस अपडेट करने के बाद परीक्षा आयोजित करने के लिए अतिरिक्त 30 दिन का समय देने के निर्देश थे। इसके तहत आयोग को भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा, लेकिन डिवीजन बेंच ने इस रोक को रद्द कर दिया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सितंबर में 30 विषयों के लिए 574 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत आयोग ने परीक्षा की पूरी तैयारी पूरी कर ली थी। अब तक सेंटर्स अलॉट किए जा चुके हैं और कर्मचारियों को ड्यूटी भी लगा दी गई है।

कोर्ट ने यह भी माना कि परीक्षा पर रोक लगाने से न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि फंड का भी अनावश्यक खर्च होगा, जो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। इसके अलावा, इससे अभ्यर्थियों की मेहनत और तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

RPSC अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है, और सभी तैयारी अब अंतिम चरण में हैं। परीक्षा स्थगित होने से संबंधित कोई भी बदलाव अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता था।

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सामान्य हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और केवल कुछ याचिकाकर्ताओं की आपत्ति के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता। अदालत के इस निर्णय के बाद राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निर्धारित तिथि 7 दिसंबर से आयोजित की जाएगी, और अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे परीक्षा की तैयारियों में कोई कमी न रखें।

इस तरह, हाईकोर्ट के फैसले से राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता आ गई है। आयोग और अभ्यर्थी दोनों अब परीक्षा की तैयारी और आयोजन की अंतिम तैयारियों में पूरी तरह से जुट सकते हैं।

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