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Indore हुकमचंद मिल मामले में हाई कोर्ट ने कहा- जिनके पास की वेतनपर्ची नहीं, उनका सत्यापन भविष्य निधि से कर भुगतान करो 

Indore हुकमचंद मिल मामले में हाई कोर्ट ने कहा- जिनके पास की वेतनपर्ची नहीं, उनका सत्यापन भविष्य निधि से कर भुगतान करो 

इंदौर न्यूज डेस्क।। बुधवार को हाईकोर्ट में हुकमचंद मिल मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मियों के पास वेतन पर्ची नहीं है, उन्हें भविष्य निधि विभाग से सत्यापित कराकर भुगतान कराया जाये. कर्मचारियों ने जल्द वेतन भुगतान की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. कोर्ट को बताया गया कि हाइकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने 2748 कर्मियों के प्रपत्रों की जांच कर लिक्विडेटर को सौंप दिया है. जिसमें से अब तक मात्र 2507 को ही भुगतान प्राप्त हुआ है।

परिसमापक की ओर से अदालत को बताया गया कि शेष कर्मियों के पास वेतन पर्ची नहीं होने के कारण भुगतान रुका हुआ है. इस पर कोर्ट ने भविष्य निधि विभाग को सत्यापन करने को कहा. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी.

12 दिसंबर 1991 को जब हुकमचंद मिल बंद हुई तो मिल में 5895 मजदूर काम कर रहे थे। इन मजदूरों का बकाया भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 20 दिसंबर 2023 को परिसमापक के खाते में 217 करोड़ 86 लाख रुपये जमा किए। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद मिल श्रमिकों को भुगतान करना होगा।

श्रमिक नेता नरेंद्र श्रीवंश ने कहा कि हालांकि श्रमिक संघ ने दस्तावेजों का सत्यापन कर हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी को सौंप दिया है, लेकिन कई श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा है. हमने कोर्ट से तत्काल भुगतान का आदेश देने का अनुरोध किया है. कोर्ट के आदेश के बाद जिन कर्मियों के पास वेतन पर्ची नहीं है, उन्हें राहत मिली है.

मध्यप्रदेश न्यूज डेस्क।। 

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