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Indore में कोविड में ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को दें योजना का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश

Indore में कोविड में ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को दें योजना का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश

इंदौर न्यूज डेस्क।। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम कर्मचारी की पत्नी की कोविड के दौरान मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। योजना के तहत प्राप्त राशि पर सरकार को बैंक दर पर ब्याज भी देना होगा। मामला निगमकर्मी जगदीश करोसिया का है।

10 जुलाई 2020 को नगर निगम ने उन्हें सुपरवाइजर नियुक्त किया था. उन पर कोरोना संक्रमित इलाकों में सैनिटाइजर आदि का छिड़काव कराने की जिम्मेदारी थी. 29 अगस्त 2020 को काम के दौरान कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई।

जगदीश की पत्नी अलका ने सरकार को आदेश देकर मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ देने का अनुरोध किया, लेकिन उप राहत आयुक्त ने नियमों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि वह इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इस संबंध में वकील आयुष अग्रवाल की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सरकार को जगदीश की पत्नी को योजना का लाभ देने का आदेश दिया. कोर्ट ने योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि पर बैंक दर से ब्याज देने की भी छूट दी है.

कर्बला मैदान मामले में हाई कोर्ट में अपील दाखिल

कर्बला मैदान मामले में जिला अदालत के 13 सितंबर के फैसले को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपील दायर की गई है. यह अपील आयोग मुस्लिम कर्बला मैदान समिति, लालबाग रोड, इंदौर द्वारा दायर की गई है।

अपील में नगर निगम आयुक्त, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। गौरतलब है कि 13 सितंबर 15 को जिला जज नरसिंह बघेल ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कर्बला मैदान के थसरा नंबर 1041 में 6.70 एकड़ जमीन का मालिक इंदौर नगर निगम है. इस फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई है.

मध्यप्रदेश न्यूज डेस्क।।

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