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Indore व्यापमं घोटाले की जांच को लेकर कोर्ट ने पूर्व विधायक सखलेचा की याचिका कर दी खारिज

Indore व्यापमं घोटाले की जांच को लेकर कोर्ट ने पूर्व विधायक सखलेचा की याचिका कर दी खारिज

इंदौर न्यूज डेस्क।। इंदौर हाई कोर्ट ने प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले की जांच की मांग वाली पूर्व विधायक पारस सखलेचा की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने माना कि याचिका ग़लत धारणा के साथ पेश की गई थी. याचिकाकर्ता के पास इसे दाखिल करने का कोई वैधानिक अधिकार भी नहीं है.

याचिकाकर्ता रतलाम के पूर्व विधायक पारस सखलेचा ने व्यापमं की लंबित जांच को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापमं घोटाले को 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है. उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार को व्यापम घोटाले की समयबद्ध तरीके से जांच करने का निर्देश दिया जाए।

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता हिमांशु जोशी और अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने याचिका खारिज करने की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

व्यापम घोटाले का खुलासा इंदौर से हुआ था
9 साल पहले इंदौर में व्यापमं घोटाले का खुलासा हुआ था. पुलिस ने इंदौर से प्री-मेडिकल टेस्ट देने आए 20 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. इस घोटाले का मास्टरमाइंड जगदीश सागर था, जो एक संगठित रैकेट के जरिए इस घोटाले को चला रहा था. घोटाले की जांच पहले राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंपी थी। बाद में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इस मामले में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी शामिल थे.

मध्यप्रदेश न्यूज डेस्क।। 

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