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Indore भरण पोषण अधिनियम का दिलाएंगे लाभ माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों के मामले सुलझाएगी सुलह समिति
 

Indore भरण पोषण अधिनियम का दिलाएंगे लाभ माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों के मामले सुलझाएगी सुलह समिति

मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क,  माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई करने और इनको भरण पोषण अधिनियम के तहत राहत दिलाने के लिए जिला सुलह समिति का गठन किया है. इसकी पहली बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि कोई भी बुजुर्ग निराश होकर न जाए. कानून के प्रावधानों के अनुसार उन्हें लाभ दिलाए जाएं.

 कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेडेकर, अजय देव शर्मा, सभी एसडीएम, सामाजिक न्याय विभाग की सुचिता तिर्की व समिति सदस्य मौजूद रहे. कलेक्टर ने एसडीएम को अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर बजुर्गों को राहत दिलाने के निर्देश दिए हैं. कहा कि जो भी शिकायतें आएं, उन्हें समिति के समक्ष रखें. बच्चों व परेशान करने वालों को बुलाकर संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से इनका निराकरण करें. न्यायालय के निर्णयों को बताएं.

इंदौर न्यूज़ डेस्क !!!
 

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