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Indore राजस्व आयुक्त ने सभी कमिश्नर को निर्देश जारी किए
 

Indore राजस्व आयुक्त ने सभी कमिश्नर को निर्देश जारी किए

मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, राजस्व मामले में धारा 151, 110, 147, 148, 107, 116 एवं रासुका सहित अन्य प्रकरणों में तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त एवं पुलिस कमिश्नरी प्रकरणों में सुनवाई एवं जमानत अर्जी अब केवल ऑनलाइन दस्तावेजों से ही मान्य होगी.

राज्य सरकार के मुख्य राजस्व आयुक्त डॉ. संजय गोयल द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, इंदौर-भोपाल पुलिस आयुक्त को दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अब ऐसे मामलों को आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा. इसका नाम बेल बॉन्ड मॉड्यूल है।

इसके तहत जमानत के लिए जरूरी रजिस्ट्री नहीं बल्कि लोन बुक की हार्डवेयर कॉपी सिर्फ ऑनलाइन दस्तावेज में दर्ज की जाएगी। इसका उद्देश्य जाली गारंटरों और जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकना है। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि ऑनलाइन एंट्री से फर्जी दस्तावेज या फर्जी गारंटर पर रोक लगेगी. हम इसका यथासंभव पालन करने का प्रयास करेंगे।

इंदौर न्यूज़ डेस्क !!!
 

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