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Hisar घर बनाने के लिए पेड़ नहीं कटेंगे
 

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ का क्षेत्रफल एक क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा है।<


हरियाणा न्यूज़ डेस्क, उच्च न्यायालय ने  निर्देश दिया कि राजधानी में घरों के निर्माण के लिए अधिकारी पेड़ काटने की अनुमति न दें. पीठ ने 31 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि दिल्ली सरकार किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देगी.
उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया था कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक किसी भी अनुमति की जानकारी सुनवाई की अगली तारीख तक पीठ को दी जाएगी.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुपम श्रीवास्तव को शहर में प्रत्यारोपित और पुन लगाए गए पेड़ों की स्थिति पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
पीठ ने कहा कि इस दौरान 31 अगस्त के आदेश में निहित निर्देश जारी रहेंगे. घरों के निर्माण के संबंध में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी. याचिकाकर्ता भावरीन खंडारी के वकील आदित्य एन प्रसाद ने अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है. इसमें कहा गया था कि अप्रैल 2022 के आदेश के बावजूद अधिकारी पेड़ काटने की अनुमति दे रहे हैं.
ई वाहनों पर पहले से ही नियम लागू’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और नियम का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई का नियम पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार समय पर सब्सिडी वितरित हो. कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने का आग्रह किया गया था.

हिसार न्यूज़ डेस्क !!!

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