Haridwar हाईकोर्ट ने दिखाई ईंट भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में सख्ती, गृह सचिव से मांगा जवाब
हरिद्वार न्यूज डेस्क।। हरिद्वार में ईंट भट्ठे पर बंधक बनाने के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर करार दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रिहा किये गये 37 मजदूरों को क्या सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी.
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने याचिका में कहा कि हिमालय ब्रिक फील्ड गुरुकुल नारसन रोड ग्राम टिकोला कला तहसील रूड़की के मालिक विजय पॉल और पोंटी ने 45 मजदूरों को ईंट भट्ठे में बंधक बना लिया.
इस मसले पर जब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 37 मजदूरों को रिहा किया गया है तो कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना और गृह सचिव को दो हफ्ते के भीतर यह बताने को कहा कि पिछले पांच साल में राज्य में कौन-कौन सी कमेटियां बनाई गईं और क्या कदम उठाए गए. इन समितियों द्वारा लिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी बताने का निर्देश दिया है कि बंधुआ मजदूरों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं।
उत्तराखंड न्यूज डेस्क।।