नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मामला 10 मार्च, 2021 का है, जब बिलासपुर थाने में 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी सोहित कुमार की पहचान की और उसे उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को बचा लिया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। इसके बाद, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं को एफआईआर में जोड़ा गया।
गिरफ्तारी के बाद, जांच आगे बढ़ने पर सोहित कुमार को न्यायिक हिरासत में रखा गया। पुलिस ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान जुटाए, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने अपराध की गंभीरता और यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय के महत्व को रेखांकित करते हुए मंगलवार को सजा सुनाई।

