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Gurgaon पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति को उम्रकैद
 

उम्रकैद


हरियाणा न्यूज़ डेस्क, पत्नी पर शक करने के चक्कर में सिर पर बैट मारकर पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने  उम्र कैद की सजा सुनाई है.
विदित हो कि जिला गांव नांगलिया रणमौख का वीरपाल दिल्ली पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था. वह वर्ष 2020 में लॉकडाउन के चलते अपनी पत्नी मनीषा व दो बच्चों के साथ गांव में आ गया था. वह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था. उसने उससे छुटकारा पाने के लिए हत्या की योजना बनाई. 14 जुलाई 2020 की रात को वीरपाल, पत्नी मनीषा व बच्चों के साथ घर की छत पर सोया हुआ था. मौका पाकर रात को उसने मनीषा के सिर में लकड़ी के बैट से कई वार किए. जिससे उसकी मौत हो गई. अगले दिन वीरपाल ने स्वयं रोहड़ाई थाना पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है.

पुलिस मौके पर पहुंची, उस समय छत पर लहूलुहान मनीषा का शव व बैट पड़ा हुआ था. पुलिस ने वीरपाल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने खुलासा किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. मृतका के पिता जिला गुरुग्राम के गांव बास पदमका के तेज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने वीरपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था.

गुडगाँव न्यूज़ डेस्क !!!

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