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Gurgaon रैली, धरना और प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध
 

Gurgaon रैली, धरना और प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध


हरियाणा न्यूज़ डेस्क जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपायुक्त एवं अध्यक्ष डॉ. यश गर्ग ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जिले में सभी तरह की जनसभाओं, रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार की ओर से सुरक्षित हरियाणा के लिए महामारी की चेतावनी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 19 जनवरी की सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी को जारी आदेशों पर अमल किया जाएगा. सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। शाम छह बजे तक ही दुकानें और बाजार खुले रहेंगे। दूध, दवाई आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति हर समय खोली जा सकेंगी। अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं और 100 से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। यहां सभी को कोविड के अनुकूल व्यवहार और शारीरिक दूरी को अपनाना होगा। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक रूप से मास्क वितरित करने की सलाह दी गई है।


गुडगाँव न्यूज़ डेस्क 

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