Gurgaon टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य से संबंधित 45.49 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
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गुरुग्राम न्यूज डेस्क।। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीडीआई ग्रुप) और अन्य की 45.49 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुर्क की गई संपत्तियों में क्लब, खाली जमीन और बैंक खाते शामिल हैं।
ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ ईओडब्ल्यू दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी की जांच में पता चला कि खरीदारों को फ्लैट, प्लॉट, वाणिज्यिक स्थान आदि की डिलीवरी का वादा करके धोखा दिया गया था। बिल्डर ने न तो प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही खरीदारों का पैसा लौटाया।
हरियाणा न्यूज डेस्क।।