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Gorakhpur फर्जी शासनादेश मामले में कॉलेज के खिलाफ केस
 

Gorakhpur फर्जी शासनादेश मामले में कॉलेज के खिलाफ केस


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज पिपराइच द्वारा फर्जी आदेश जारी करने के मामले में शासन के संयुक्त सचिव अनिल सिंह ने गोरखपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. संयुक्त सचिव ने तहरीर में लिखा है कि 16 नवंबर 2021 को राज स्कूल ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाल करने के शासनादेश को सार्वजनिक किया गया. इसी के आधार पर छात्रों का प्रवेश भी लिया गया।

जब यह मामला सामने आया तो शासन स्तर पर जांच कराई गई। इसमें पाया गया कि सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश फर्जी है। मान्यता की बहाली के संबंध में जारी पत्र में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी का नाम व पद गलत है. शासनादेश में महानिदेशक की जगह महानिदेशक लिखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के रजिस्टर, क्रमांक और पत्र क्रमांक से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। यह छात्रों को गुमराह करने और अनुचित लाभ उठाने के लिए किया गया है।

गोरखपुर न्यूज़ डेस्क
 

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