बिहार न्यूज़ डेस्क एडीजे दो सतीश कुमार देव की कोर्ट ने जानलेवा हमले के 14 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया. बताया जाता है कि 7 जनवरी 2007 को कटेया थाने के छितौना गांव के बादशाह सिंह के मसूर की फसल लगे खेत में उसी गांव की कलावती देवी कटे हुए केला का तना फेंक रही थी. मना करने पर लाठी और फरसा से लैस होकर कुछ लोग आए व जान मारने की नीयत से हमला कर दिए. बचाने आए उनके पुत्र विकास सिंह को मारकर घायल कर दिया गया. मामले को लेकर बादशाह सिंह के फर्द बयान पर उसी गांव के श्रीराम सिंह, अम्बिका सिंह, संजय सिंह तथा कैलाश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. कांड के अनुसंधानक द्वारा सभी चार आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया था. सूचक के साथ ही उसकी पत्नी, विवेक सिंह, नरेंद्र सिंह और जख्म प्रतिवेदन देने वाले डॉ. एसके सुमन की गवाही हुई थी.
मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक साहिद रजा खां और बचाव पक्ष से अधिवक्ता सोना विश्वास की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिर पर फरसा से हमला करने वाले श्री राम सिंह को 8 वर्ष और अंबिका सिंह को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि सूचक को देने का आदेश कोर्ट ने दिया.
थावे में लगे जाम से घंटों खड़े रहे वाहन
गोपालगंज -मीरगंज मुख्य पथ सह एनएच 531 के थावे बस स्टैंड पर जाम लगा गया. जिससे काफी संख्या में वाहन घंटों खड़े रहे. जाम को हटाने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते रहे.
थावे दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक से बाईपास मुकेरी टोला तक दो किमी. जाम लगा रहा. छह घंटे जाम लगने से राहगीर हलकान हुए. थानाध्यक्ष धीरज कुमार पुलिस बल के साथ जाम हटाने में देर शाम तक जुटे रहे.
गोपालगंज न्यूज़ डेस्क