Samachar Nama
×

Gopalganj सीओ ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।  पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की है। अदालत ने 11 जुलाई को बॉक्सर के खिलाफ मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बॉक्सर को 9 दिसंबर 2020 को अपराधी घोषित किया गया था।  बॉक्सर को मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पांच सदस्यीय टीम एफबीआई की मदद से मैक्सिको में गैंगस्टर को पकड़ने के बाद भारत लेकर आई थी। टीम मैक्सिको से बॉक्सर को लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरी थी।    पुलिस ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बॉक्सर हत्या, हत्या के प्रयास और मकोका सहित 10 आपराधिक मामलों में वांछित था। रोहिणी कोर्ट में अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गोगी की हत्या के बाद बॉक्सर जितेंद्र गोगी गिरोह को भी संभाल रहा था। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के भी संपर्क में था।  पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बॉक्सर के स्थान के बारे में सूचना मिली थी इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट से विदेश भागने से पहले उसने उत्तर प्रदेश के बरेली से रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। अधिकारियों ने उसे मैक्सिकन समुद्र तटीय शहर कैंकम में खोजा था।

बिहार न्यूज़ डेस्क शहर के राजेन्द्र बस पड़ाव की करीब 85 कह्वा जमीन की अवैध तरीके से की गई जमाबंदी के आरोपित सदर सीओ गुलाम सरवर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने  मामले की सुनवाई करते हुए कांड के अनुसंधानक से केस डायरी की मांग करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तिथि 08 अक्टूबर निर्धारित की है. बताया जाता है कि सीओ ने  को अपने अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीओ के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में वे यानि सीओ निर्दोष हैं. उनके गोपालगंज में आने से पहले ही मामले में जमाबंदी कायम कर दी गई थी. उधर, लोग अभियोजक देववंश गिरि उ़र्फ भानू गिरि ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड के आईओ से केस डायरी मांगने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. मालूम हो कि कुचायकोट थाने के सासामुसा निवासी अजय दूबे ने जाली कागजात बनाकर जमीन को वर्ष 1980 में रजिस्ट्री कराने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था.

आवेदन किए जाने के बाद अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से दाखिल खारिज कर भी दिया गया. साथ ही जाली कागजात के आधार पर जमाबंदी कराने वाले अजय दूबे ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर बस स्टैंड की जमीन को खाली कराने की मांग तक कर दी थी. मामला तूल पकड़ने पर डीएम मो. मकसूद आलम ने सदर एसडीओ से पूरे मामले की जांच कराई.

जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद फर्जी तरीके से जमीन की जमाबंदी करने के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दूबे ने नगर थाना में बस स्टैंड की जमीन पर अपना दावा करने वाले अजय दुबे के अलावा सदर सीओ गुलाम सरवर, प्रभारी राजस्व अधिकारी जटाशंकर प्रसाद व राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र पर प्राथमिकी दर्ज करा दी.

किसानों को मशरूम उत्पादन के बताए गए गुर

 

सिपाया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, गोपालगंज में मशरूम उत्पादन का पांच दिवसीय प्रशिक्षण  संपन्न हो गया. कृषि विज्ञान केंद्र के कीट वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक राणा ने प्रशिक्षण का संचालन किया.

उन्होंने मशरूम के विभिन्न प्रभेदों की जानकारी किसानों से साझा की. बताया कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है. मशरूम उत्पादन कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं. इसकी खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है. किसान एक छोटी सी झोपड़ी में इसकी खेती कर लाखों की आमदनी कर सकते हैं. इस प्रशिक्षण में किसानों को स्पॉन (मशरूम का बीज) बनाने के तरीके बताए गए. इसके अलावे खाद तैयार करने और मशरूम में लगने वाली बीमारियों व कीटों की पहचान करने की जानकारी दी गई.

मशरूम के बाजार के बारे में भी बताया गया. प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया गया. मौके पर वैज्ञानिक डॉ. अनीता गौतम एवं फसल उत्पादन विशेषज्ञ श्रीप्रिया दास भी उपस्थित थीं.

 

गोपालगंज  न्यूज़ डेस्क

Share this story