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Gopalganj राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे वाद

जिलों में 5 हजार न्यायालयों की कमी : रिपोर्ट

बिहार न्यूज़ डेस्क भूमि से संबंधित समस्याओं व शिकायतों के संबंध में अब सूबे के निवासी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन वाद भी दायर कर सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने इसके लिए सूचना जारी की है. जिसमें कहा है कि इच्छुक व्यक्ति सीओ,डीसीएलआर, एडीएम,डीएम व आयुक्त कोर्ट सहित एलए ऑथिरिटी में ऑनलाइन वाद दायर कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें राजस्व व भूमि सुधार विभाग विभाग की वेबसाइट का उपयोग करना है. विभाग ने यह भी निर्धारित किया है कि किस न्यायायल में किस प्रकार के वाद दायर किए जा सकते हैं. यहां बता दें जिले में चार राजस्व न्यायालय संचालित होंगे. जिसमें सीओ,डीसीएलआर,एडीएम व डीएम के न्यायालय शामिल हैं. वहीं जिले से बाहर आयुक्त और एल ऑथिरिटी के न्यायालय संचालित होते हैं. प्रखंडस्तर पर संचालित सीओ के न्यायालय में लोक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित परिवाद दायर हो सकता है. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना देनेवाले का नाम गुप्त रखा जाता है. वहीं अनुमंडलस्तर पर संचालित डीसीएलआर के न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, भूदान एक्ट, लगान निर्धारण और बकास्त भूमि का रैयतीकरण व बटाईदारी 48(ई) से संबंधित वाद दायर हो सकते हैं.

एडीएम व डीएम न्यायालय

जिलास्तर पर संचालित एडीएम न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन, जमाबंदी निरस्त्रत्त्ीकरण, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील और लगान निर्धारित अपील से संबंधित वाद दायर होंगे. डीएम न्यायालय में जमाबंदी निरस्त्रत्त्ीकरण अपील, भू-हदबंदी अपील, भू-दान अपील, लोकभूमि अतिक्रमण अपील और बासगीत पर्चा अपील से संबंधित वाद दायर किए जा सकते हैं. आयुक्त न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण रिवीजन, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अपील से संबंधित वाद दायर होंगे. जबकि, एलए ऑथिरिटी के यहां भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों के वाद दायर होंगे.

 

गोपालगंज  न्यूज़ डेस्क

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