
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क पांच साल पहले डासना में दहेज के लिए पत्नी को तेजाब पिलाकर हत्या के प्रयास के दोषी पति को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि अठसैनी तालिब ने अपनी बहन नजराना की शादी अप्रैल 2017 डासना में रहने वाले मोहम्मद आरिफ के साथ की थी. आरिफ का अपना काम था. मोहम्मद आरिफ और उसका परिवार दहेज से नाखुश थे. और दहेज के लिए वे लोग नजराना को मारते -पीटते थे. आरिफ ने 26 फरवरी 2018 को नजराना को तेजाब पिला दिया था. सूचना पाकर मौके पर आए नजराना के परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था. पीड़िता उस वक्त दो माह की गर्भवती भी थी. इलाज के दौरान पीड़िता का पूरा पेट काट दिया गया. सांस लेने के लिए बाहर से एक नली लगाई है.
इलाज के दौरान ही पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया. जिसका सिर तेजाब से जला हुआ था. जन्म के 22 दिन बाद नवजात की मौत हो गई थी. इलाज के बावजूद भी पीड़िता की आवाज चली गई. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान लिखकर दर्ज कराया था. पुलिस ने तालिब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
कम्यूनिटी क्रिकेट टीम पांच रनों से जीती
गिरिराज क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए अंडर-16 क्रिकेट मैच में कम्यूनिटी क्रिकेट टीम ने संस्कारी क्रिकेट टीम को पांच रनों से हराया.
पहले बल्लेबाजी करने उतरी कम्यूनिटी टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी संस्कारी क्रिकेट टीम 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 181 रन ही बना सकी.
गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क