Gaziabad हत्या के मामले में चार को उम्रकैद, ● मामूली विवाद के तीन दिन बाद किया था दोषियों ने रामचंदर पर हमला
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क हत्या के मामले में चार आरोपियों को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.चारों दोषियों में पिता व उसके दो पुत्र भी शामिल हैं.दोषियों को एक लाख 25 हजार रुपए अर्थदण्ड भी अदा करना होगा.जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को पांच-पांच वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.जुर्माने की धनराशि में से 70 रकम मृतक की पत्नी को क्षतिपूर््ित के रूप में दी जाएगी.वर्ष 2019 की होली में रंग डालने पर हुए विवाद के बाद दोषियों ने रजडेरवा चौराहे के निकट राम चन्दर पर जानलेवा हमला किया था.इलाज के दौरान रामचंदर की मौत हो गई थी।
पचपेड़वा थाना क्षेत्र के ग्राम राम नगर निवासी राजू मौर्य ने 26 मार्च 2019 में गैसड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.आरोप था कि घटना से तीन दिन पहले उसके गांव में होली का जुलूस निकला था.आरोपी रजडेरवा निवासी सलमान त्योहार के दिन उसके गांव आया था.जुलूस में उसके ऊपर रंग पड़ गया जिससे वह नाराज हो गया.राजू के भाई राम चन्दर से सलमान की कहासुनी हो गई थी जिस पर सलमान ने देख लेने की बात कही थी.26 मार्च को उसका भाई रामचंदर तुलसीपुर से पिकअप में सब्जी लेकर लौट रहा था।
रजडेरवा चौराहे के पास समय करीब नौ बजे सुबह आरोपी सगीर, सलमान, अतीकुर्रहमान और रहबर रज़ा निवासीगण रजडेरवा ने पिकअप को रोक लिया और रामचंदर को गाड़ी से नीचे खींच लिया.आरोपियों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तथा रामचंदर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया जिससे रामचंदर मौके पर बेहोश हो गए.आरोपियों ने रामचंदर का मोबाइल भी छीन लिया.तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में प्राथमिकी दर्ज की.इलाज के दौरान रामचंदर की मृत्यु हो गई.जिसके बाद पुलिस ने विवेचना में हत्या की धारा को जोड़ा.चिकित्सीय परीक्षण से चोट से मृत्यु होने की पुष्टि हुई.गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया.1 जुलाई 2019 को मामले की सुनवाई शुरू हुई.आरोप तय होते समय आरोपियों ने घटना से इनकार करते हुए अपने आप को निर्दोष बताया।
गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क