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Gaziabad तैयारी शहर में  अप्रैल से कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा

Gaziabad तैयारी शहर में  अप्रैल से कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा
 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  शहर में  अप्रैल से कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा. नगर निगम पंजीकरण शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर  हजार रुपये करने जा रहा है. पंजीकरण नहीं कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
पालतू कुत्तों के लिए निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. नगर निगम पंजीकरण शुल्क अभी तक 200 रुपये ले रहा है. शहर में करीब 15 हजार पालतू कुत्ते हैं. इनमें से छह हजार का पंजीकरण है. निगम  अप्रैल से पंजीकरण शुल्क बढ़ाकर  हजार रुपये करने जा रहा है. हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण भी कराना होगा. इसकी फीस बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगी. पंजीकरण नहीं कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने बताया कि  अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे. उन्होंने बताया पालतू कुत्ते के काटने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. लोगों से अपील है कि वह नसबंदी कराकर पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा लें. इसके बाद सख्ती शुरू हो जाएगी.

प्रतिबंध के बाद भी इस नस्ल के कुत्ते पाले जा रहे प्रतिबंध के बाद भी लोग पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं. निगम ने  साल पहले तीनों नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी थी. निगम प्रतिबंध नस्ल के कुत्तों पालने वालों पर सख्ती नहीं कर रहा. जबकि इन नस्ल के कुत्ते ज्यादा हमला कर रहे हैं. तीनों नस्ल के कुत्तों को लोग पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर घूमाते हैं. इससे लोगों में दहशत का माहौल रहता है.
1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है.
2.  फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
3. पालतू कुत्तों द्वारा की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी.
4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा.
5. सार्वजनिक स्थान जैसे-पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य है, लेकिन अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हो मजल हटा सकते हैं.
6. नगर निगम ने पिटबुल, रॉटविलर तथा डोगो अर्जेंटीनो जैसे कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और ब्रीडिंग प्रतिबंधित कर दिया है.
7. आक्रमक कुत्ता छह माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूरी होने पर उसका बध्याकरण कराकर निगम को 10 दिन में सूचना दी जाएगी.


गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क
 

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