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Gaziabad एक्सप्रेसवे घोटाले में दो और मुकदमे
 

Gaziabad एक्सप्रेसवे घोटाले में दो और मुकदमे


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) मुआवजा घोटाले में प्रशासन ने दो और मामले दर्ज किए हैं। जिसके बाद घोटाले को लेकर दर्ज प्राथमिकी की संख्या सात हो गई है।लेखपाल की ओर से सिहानी गेट थाने में दर्ज मुकदमों में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि उन्होंने अशोका ज्वाइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बंजर जमीन का डीड किया और डीएमई प्रोजेक्ट में करोड़ों का मुआवजा जुटाया। पहले मामले में क्षेत्रीय लेखाकार वैशाली गोयल का कहना है कि अपर जिलाधिकारी ने ग्राम मटियाला में खसरा क्रमांक 381 व 383 की भूमि के परीक्षण के निर्देश दिए थे. जांच करने पर इन दोनों खसरे की जमीन बंजर पाई गई।

12 मार्च 1986 को इन दोनों खसरे की जमीन बेच दी गई। जमीन को सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली निवासी नेहरू नगर थर्ड निवासी विवेक कुमार जैन और संगीता जैन, अशोक ज्वाइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष गोल्डी गुप्ता को बेचा गया था. दूसरे मामले में लेखपाल का कहना है कि मटियाला गांव में खसरा नंबर 380 के जमीन के रिकॉर्ड ही बंजर हैं. 19 जून 1986 को अशोका ज्वाइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष गोल्डी गुप्ता ने विवेक कुमार जैन और संगीता जैन के नाम जमीन का डीड कराया।

गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क
 

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