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Gaziabad गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
 

Gaziabad गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  अस्पताल कर्मी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों को 64-64 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।

मामला साल 2017 का है सिहानी गेट थाना क्षेत्र का। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा एवं पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि पीड़ित बालिका राजनगर एक्सटेंशन के एक निजी अस्पताल में काम करती थी. घटना वाले दिन 22 सितंबर 2017 को रोज की तरह रात करीब 10 बजे ड्यूटी खत्म कर घर जा रही थी. मेरठ रोड स्थित एक नामी अस्पताल के पास वह ऑटो से उतरकर कुछ दूर पैदल ही अपनी कॉलोनी जा रही थी.

रास्ते में दोनों ने सुनसान जगह पर दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना की शिकार पीड़िता ने गरीबों के चंगुल से छूटकर घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने दो युवकों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. जांच के बाद सिहानी गेट पुलिस ने घटना में शामिल दो युवकों अंकित जाट और मोहित जाट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं।

घटना के बाद से मचा हड़कंप : राजनगर एक्सटेंशन के एक अस्पताल में काम कर रही युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. क्योंकि लड़की मेरठ रोड पर ऑटो से घर जाने के लिए जहां उतरी वह जगह व्यस्त है। पीड़िता का परिवार जिस कॉलोनी में रहता है वह पहले से ही एक बड़ा अस्पताल है। अस्पताल में मरीजों के साथ-साथ मरीज व उनके मेडिकल स्टाफ का आना-जाना लगा रहता है। पुलिस के आला अफसरों को रात भर सड़क किनारे खेत की तलाशी लेनी पड़ी।

गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क
 

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