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Gaya  दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास

2 साल के बच्चे को सुनाई गई आजीवन कारावास की सज़ा, झूठ नही सच है ये घटना, इस देश में है ऐसा ही कानून ...

बिहार न्यूज़ डेस्क बाराचट्टी थाना से संबंधित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में  पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी राजदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी राजदेव यादव बाराचट्टी क्षेत्र का निवासी है.

बताया गया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में उसने कहा था कि 15 मार्च 2022 को जब पीडिता मवेशी चराने गई थी उसी समय अभियुक्त राजदेव यादव दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 342 के तहत एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 बी के तहत 5 साल की सजा व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत 2 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत 5 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. यह सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी.

बाइक सवार घायल

 चाकंद हाईस्कूल के पास एनएच 83 पर  तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान चाकंद क्षेत्र के नवीनगर के युसूफ मुन्ना कुरैशी के रूप में हुई है.

 

 

गया न्यूज़ डेस्क 

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