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Gaya  नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद
 

Gaya  नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद


बिहार न्यूज़ डेस्क  बुनियादगंज थाना से संबंधित नाबालिग बच्ची के साथ अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त दिनेश मालाकार उर्फ गुमास्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 13 जुलाई 2021 को मेरी नाबालिक बच्ची जिसकी उम्र 12 बरस है.
उसको मुंह दबाकर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के दूसरे दिन मेरी नाबालिक बच्ची को बेलागंज में रहने वाले मेरे ही परिवार के घर छोड़कर भाग गया. इसमामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ की गवाही हुई तथा बचाव पक्ष की ओर से एक की गवाही हुई.
अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त दिनेश मालाकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कुल 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अभियुक्त दिनेश मालाकार चार सितंबर 2020 से जेल में है.


गया न्यूज़ डेस्क 
 

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