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Faridabad सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगेंगे
 

Faridabad सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगेंगे


हरियाणा न्यूज़ डेस्क, शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगाए जाएंगे. इसको लेकर  जिला उपायुक्त विक्रम ने सभी विभागों के अध्यक्ष के साथ बैठक की. उन्होंने सभी को उपरोक्त बोर्ड लगाने के निर्देश दिए.
जिला उपायुक्त ने कहा है कि होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय,निजी कार्यालय, बस अड्डा, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध है. नियमों का उल्लंघन करने पर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद या जुर्माना लगाया जाएगा. प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने किया जाएगा.

डिप्टी सिविल सर्जन एवं धूम्रपान निषेध अधिकारी डॉक्टर सुशील अहलावत ने बताया कि शैक्षणिक संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न होना, बिना चेतावनी तंबाकू उत्पाद को बनाना या बेचने पर 2016 में दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी. पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. सिगरेट की खुली बिक्री करने वाले दुकानदारों पर पर कार्रवाई की जाएगी.

फरीदाबाद न्यूज़ डेस्क !!!
 

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