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Faizabad मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को  साल की कैद

Haridwar दहेज के लिए महिला की हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वर्मा की अदालत ने चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले भुलई यादव ग्राम कोहल थाना नगर को  साल की सश्रम कैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

विशेष शाशकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासनी पीड़िता के पिता ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि 28 अप्रैल 22 को उसकी चाय की दुकान पर उसकी पत्नी चार वर्षीय बेटी के साथ थी. वह सामान लेने बाजार गया था. उसके पड़ोसी गांव कोहल से भुलई यादव चाय की दुकान पर आया. पत्नी से समोसा लिया और पानी लेने दुकान के पीछे नल पर गई. उसी समय भुलई यादव उसके चार वर्षीया बेटी को उठाकर नदी के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया. बच्ची की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंची तो वह छोड़कर भाग गया. बच्ची को महिला अस्पताल में भर्ती किया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी भुलई को सजा व अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्राविधानो के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये देने की संस्तुति दी है.

 

 

फैजाबाद न्यूज़ डेस्क

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