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उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी नियम गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंताएं कैसे बढ़ाते 

उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी नियम गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंताएं कैसे बढ़ाते

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा फरवरी 2024 में पारित समान नागरिक संहिता में लिव-इन रिलेशनशिप के शुरू होने और खत्म होने पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह आवश्यकता न केवल उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होती है, बल्कि भारत में कहीं और रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती है। 27 जनवरी, 2025 को लागू होने वाले नियमों में ऐसे पंजीकरणों के लिए व्यापक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आधार कार्ड, किसी भी पिछले वैवाहिक या लिव-इन रिलेशनशिप का विवरण और मकान मालिकों का नाम और संपर्क जानकारी शामिल है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सहमति से वयस्क संबंध पर ये कठोर प्रतिबंध गंभीर संवैधानिक उल्लंघन हैं, विशेष रूप से गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में।

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