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Durg यस बैंक के खाते में करोड़ों रुपये के लेन-देन मामले में कोर्ट का आया फैसला, कहा - राज्य सरकार तीन सप्ताह में देे जवाब

Durg यस बैंक के खाते में करोड़ों रुपये के लेन-देन मामले में कोर्ट का आया फैसला, कहा - राज्य सरकार तीन सप्ताह में देे जवाब

दूर्ग न्यूज डेस्क।। यस बैंक भिलाई में खाता खोलकर करोड़ों रुपए के लेनदेन मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने इस खाते में पैसा कहां से आया और कहां गया इसकी जांच कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल, इस मामले में दुर्गा सांसद विजय बघेल ने पहले भी पीएमओ कार्यालय में शिकायत की थी.

याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्र ने अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. घटना के मुताबिक अनिमेष सिंह नाम के शख्स का भिलाई में यस बैंक में खाता है. आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक के खातों की गहन जांच के बाद बड़ी अनियमितताएं पाई हैं।

आयकर विभाग ने अलग-अलग लोगों को जांच के लिए बुलाया.
आयकर विभाग ने करीब 20 बार अलग-अलग लोगों को फोन कर जांच के लिए बुलाया. अनिमेष सिंह, जिनके नाम पर खाता खुला है, हितेश चौबे के साथ काम करते हैं। इस मामले में विभाग ने हितेश चौबे को भी तलब किया और उनका बयान दर्ज किया.
आयकर विभाग ने बताया कि अनिमेष सिंह बीसी डीलर के तौर पर काम करता था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था. इस तरह पूरी रकम उसके खाते में आ गयी. कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बीसी खेलना और खिलाना भी गैरकानूनी काम है. याचिकाकर्ता की ओर से उनके वकील ने इस खाते से हुए लेनदेन की वैधता को लेकर भी कोर्ट से सवाल किया. यह स्पष्ट नहीं है कि खाते में पैसा कहां से आया और किसने किसे दिया।

वकील सतीश त्रिपाठी ने बताया कि सुनवाई के दौरान अपने आदेश में हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि खाते में पैसा कहां से आया और किसे दिया गया. अनिमेष सिंह एक साधारण कार्यकर्ता थे. उनके नाम पर खाते में ज्यादातर लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से होता है।
अचानक कोर्ट के समक्ष यह जानकारी दी गयी है कि अनिमेष सिंह के नाम पर ही नहीं बल्कि भावेश ताम्रकार के नाम पर भी लेनदेन किया गया है. भावेश ताम्रकार के नाम की जानकारी खुद आयकर विभाग के वकील ने दी है.
इस मामले में अभी तक भावेश ताम्रकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. हाई कोर्ट ने इस मामले में अनिमेष सिंह के खाते का ब्योरा पेश करने को कहा है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि अगली तारीख पर वह कोर्ट में अनिमेष सिंह और भावेश ताम्रकार के संबंध में खाते से हुए सभी लेनदेन का ब्योरा देते हुए शपथ पत्र दाखिल करेंगे.

छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।।

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