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Durg राशन दुकान में कैश बुक और स्टॉक का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
 

Durg राशन दुकान में कैश बुक और स्टॉक का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, राशन की दुकानों में कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए खाद्य निदेशालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत अब दुकानदारों को 10 तरह के रजिस्टर रखने होंगे। नए आदेश के अनुसार सभी राशन दुकानदारों को निगरानी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के रजिस्टर के साथ स्टॉक, वितरण, राशन कार्ड, शिकायत, सुझाव, घोषणा, वितरण आदेश, मुद्रा और कैश बुक रखना अनिवार्य होगा. उनकी दुकानें।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशन की दुकानों में कई अयोग्य लोगों को राशन बांटा जा रहा था. जिससे पात्र लोगों को राशन नहीं मिल सका। इसके अलावा हर माह कई ऐसे लाभार्थी हैं जो राशन के लिए नहीं पहुंचते हैं। राशन के लिए नहीं पहुंचने वालों की जानकारी स्टॉक नहीं मिल रही थी।

दुकान के सभी स्टॉक की जानकारी 10 रजिस्टरों में रखी जानी चाहिए। इस रजिस्टर का रखरखाव नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों को यह देखने के लिए प्रत्येक दुकान का दौरा करना होगा कि क्या नए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। यानी दुकान से बांटे गए राशन का हर तरह से हिसाब रखना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान को निलंबित कर दिया जाएगा।

दुर्ग न्यूज़ डेस्क !!!

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