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Dharamshala जिले में  दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20 साल कैद
 

Dharamshala जिले में  दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20 साल कैद

हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क, नाबालिग से रेप के दो दोषियों को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के दोषियों ने सांड को खेतों में खोजने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दोषियों को विशेष न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है।

मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रामदेव चौधरी ने बताया कि वर्ष 2015 में थाना धर्मशाला के तहत पीड़िता के परिजनों ने दो लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता का बैल गायब हो गया था, वह अपनी सहेली के साथ उसे खोजने खेतों में गई थी. पीड़िता को अकेला देख दोषी रमेश और राकेश ने नशे में धुत होकर बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता ने इस बारे में घर पर बताया और थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. जांच के दौरान पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया।

इस मामले में आरोपी बूढ़ी सिंह उर्फ रमेश चंद और नगर नरवाना निवासी राकेश कुमार को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माना राशि देने का भी निर्देश दिया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक रामदेव चौधरी की ओर से 22 गवाह पेश किए गए.

धर्मशाला न्यूज़ डेस्क!!!
 

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