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Dhanbad बगैर बताए खाता फ्रीज करने पर इंड्सइंड बैंक पर 25 हजार का जुर्माना

Nainital आयल कंपनी पर ढाई लाख जुर्माना, विभाग ने अब तक की लगाई सबसे बड़ी पेनाल्टी


झारखण्ड न्यूज़ डेस्क,  धनबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र ने ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ाने के तीन अहम फैसले दिये हैं. फोरम के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे, सदस्य चन्द्रशेखर झा व शिप्रा ने एक मामले में खाता फ्रीज करने पर इंडसइंड बैंक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं सावधि जमा राशि की परिपक्वता के बावजूद राशि का भुगतान नहीं करने पर लतानी पैक्स के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है. फोरम के आदेश पर एक बिल्डर को जहां ग्राहक के पैसे लौटाने पड़े, वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा.

फोरम के हस्तक्षेप के बाद बिल्डर ने ग्राहक को 1.41 लाख रुपये लौटाए

विभा झा ने 8 जुलाई 2018 को शिकायत कर कहा था कि बिल्डर से जमीन का सौदा 30 लाख रुपये में हुआ था. 9 लाख रुपये का भुगतान भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि यह विवादित जमीन थी। इसके बाद जब उन्होंने बिल्डर से पैसे मांगे तो उन्होंने 7.59 लाख रुपये दिए। शेष 1.41 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है. फोरम ने दोनों पक्षों को सुना। बिल्डर बाकी पैसा देने को तैयार हो गया। फोरम ने मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये और मूल राशि के साथ मुकदमा खर्च के लिए 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

एफडी भुगतान रुका तो पीएसीएस खाता होल्ड हो गया

जब इंद्रजीत गुप्ता ने लटानी फतहपुर पैक्स में फिक्स डिपॉजिट के रूप में 6 लाख 3 हजार 174 रुपये का भुगतान लेना चाहा तो नहीं दिया गया. गुप्ता ने इसकी शिकायत 6 मार्च 2012 को फोरम में की। 14 अक्टूबर 2015 को फैसला सुनाते हुए 9 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया। पैक्स ने डेढ़ लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया। इसके बाद पैसे का भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद गुप्ता ने अवमानना की शिकायत की. सुनवाई करते हुए फोरम ने पैक्स का खाता सीज करने का आदेश दिया।


धनबाद न्यूज़ डेस्क !!!
 

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