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Dehradun में वाहनों की मॉडल सीमा का फैसला फिलहाल राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लटका दिया 

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देहरादून न्यूज़ डेस्क।।  फिलहाल, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा राज्य में वाहनों की मॉडल सीमा पर निर्णय पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए गठित कमेटी से कुछ मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है. वहीं, रैपिडो समेत पांच को एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया है। दोनों मुद्दों पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने विरोध जताया.

मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन आयुक्त एवं सचिव ब्रिजेश कुमार संत की अध्यक्षता में एसटीए की बैठक हुई, जिसमें परिवहन व्यापारियों ने दो मुद्दों पर विरोध जताया. पहला मुद्दा वाहनों की मॉडल सीमा यानी परमिट अवधि समाप्त होने के बाद उस मार्ग से वाहनों को हटाने की सीमा का था, जिसके लिए एसटीए ने पिछले साल उप परिवहन आयुक्त दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। पठोई, जिसकी रिपोर्ट एसटीए की बैठक में रखी गई थी। समिति ने पहाड़ी सड़कों पर वाहनों की मॉडल आयु 15 वर्ष और मैदानी इलाकों में 18 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश की।

स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
यह भी सिफारिश की गई कि 12 वर्ष की मॉडल आयु पूरी करने के बाद पहाड़ी सड़कों पर टैक्सियों और मैक्सी कैब के लिए तीन साल के लिए छह महीने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। जिस पर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने कड़ी आपत्ति जतायी. परिवहन आयुक्त ब्रिजेश कुमार संत ने कमेटी की रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। वर्तमान में मॉडल सीमा का मुद्दा लंबित है।

रैपिडो समेत चार के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस पर सहमति
हल्द्वानी के दीप चंद्र पांडे ने 200 एंबुलेंस, 500 थ्री-व्हीलर के एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इसी तरह दोपहिया वाहन सेवा प्रदाता रैपिडो, रूपकुंड पर्यटन विकास समिति, ऋषिकेश के वेदांश पांडे ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने इसका विरोध किया. मसूरी यूनियन के सुंदर सिंह पंवार ने इसे टैक्सी चालकों के हितों पर हमला बताया। देहरादून महानगर सिटी बस सर्विस सोसायटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने भी अपना विरोध जताया। एसटीए का तर्क था कि बाजार प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। इसलिए उनके लाइसेंस को हरी झंडी दे दी गई।

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क।

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