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Dehradun नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
 

Dehradun नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क,  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना लगाया जाता है, तो दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराधी आशीष नेगी व शासकीय अधिवक्ता अपराधी सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी के पिता ने 4 जनवरी 2022 को राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने को लेकर याचिका दायर की थी. बताया गया है कि 2 जनवरी को वादी की पुत्री रुद्रप्रयाग मार्केट बुक की कॉपी खरीदने के लिए कहकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी. वादी ने अपनी कम उम्र की बेटी की रिश्तेदारी और पहचान के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन कम उम्र की बेटी का कहीं पता नहीं चला। नाबालिग बेटी के लापता होने की पहली सूचना शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा चार जनवरी को दर्ज की गयी थी. 10 जनवरी को पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर में अंकित एक अज्ञात मोबाइल नंबर को ट्रैक करने के आधार पर पीड़िता को हरिद्वार से आरोपी के कब्जे में पाया गया. आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

देहरादून न्यूज़ डेस्क!!!
 

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