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विधायक की शिकायत पर दौसा डीएसओ को नोटिस, वीडियो में देखें 3 दिन में मांगा जवाब

विधायक की शिकायत पर दौसा डीएसओ को नोटिस, वीडियो में देखें 3 दिन में मांगा जवाब

राजस्थान के दौसा जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। महवा क्षेत्र के राशन डीलरों को समय पर कमीशन भुगतान नहीं करना जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव को महंगा पड़ गया है। मामले में स्थानीय विधायक राजेन्द्र मीणा की शिकायत पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है।

विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने जिला रसद अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियमों की धारा 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला?

मामले की शुरुआत तब हुई जब महवा क्षेत्र के कई राशन डीलरों ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय से उनके कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। राशन डीलर, जो सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न वितरण का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उन्हें हर माह सरकारी दरों पर राशन वितरण के बदले एक निश्चित राशि बतौर कमीशन दी जाती है। यह भुगतान समय पर न मिलने से न केवल डीलरों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि पूरी वितरण प्रणाली पर भी असर पड़ता है।

इस मुद्दे को लेकर महवा विधायक राजेन्द्र मीणा ने सीधे विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई थी। विधायक का कहना था कि समय पर भुगतान नहीं होने से डीलरों में असंतोष बढ़ रहा है और यह स्थिति आमजन को मिलने वाली सेवाओं में बाधा बन सकती है।

विभाग का रुख सख्त

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह तीन दिन में लिखित जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों डीलरों को उनका भुगतान समय पर नहीं किया गया। साथ ही, भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए विभागीय सतर्कता बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं।

क्या है 17 CCA?

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 17 CCA के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें चेतावनी, वेतनवृद्धि रोकना, निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी जैसी सख्त सजा का प्रावधान है।

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