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दौसा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व सब-इंस्पेक्टर को 20 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना

दौसा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व सब-इंस्पेक्टर को 20 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना

राजस्थान के दौसा जिले में तीन साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने खाकी वर्दी को शर्मसार करने के आरोप में दोषी पाए गए तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर (ASI) भूपेंद्र सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2023 का है, जब आरोपी भूपेंद्र सिंह उस समय पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात थे। आरोप है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी तैनाती एक ग्रामीण क्षेत्र में थी, जहां उन्होंने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

कोर्ट ने माना गंभीर अपराध

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि समाज की नैतिकता को भी झकझोर देने वाला है, खासकर तब जब आरोपी पुलिस विभाग से जुड़ा रहा हो।

जुर्माना और सजा

अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

आरोपी की प्रतिक्रिया

सजा सुनाए जाने के बाद दोषी ने खुद को निर्दोष बताते हुए फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उसने कहा कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेगा। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया है।

इलाके में पहले भी हुआ था विरोध

घटना के समय स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की थी। आज आए फैसले के बाद लोगों ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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