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Darjeeling ट्रेन में नाबालिग से गैंगरेप में तीन जवानों को दोषी करार, दो को उम्रकैद
 

Darjeeling ट्रेन में नाबालिग से गैंगरेप में तीन जवानों को दोषी करार, दो को उम्रकैद

पश्चिमी बंगाल न्यूज़ डेस्क, वर्ष 2015 में हावड़ा से अमृतसर जा रही 13049/अमृतसर एक्सप्रेस की सैन्य बोगी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हावड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपी जवानों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है.

इनमें से दो बीएसएफ के हैं जबकि एक सेना का है। अदालत ने दोषी बीएसएफ जवान बालक राम यादव और पंकज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि भारतीय सेना के जवान मंजरीश त्रिपाठी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

साथ ही तीनों पर कुल साढ़े तीन लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। पाक्सो कोर्ट के जज सौरव भट्टाचार्य ने सजा सुनाई। मुख्य सरकारी अधिवक्ता सोमनाथ बनर्जी ने यह जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ जवान पंकज कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है.

नशे में बलात्कार का आरोप
आरोप है कि तीनों जवानों ने ट्रेन में कोलकाता के दमदम इलाके की एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में बाथरूम में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
दार्जीलिंग न्यूज़ डेस्क !!!

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