
बिहार न्यूज़ डेस्क दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम निचले न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने दरभंगा मुख्यालय के सहायक बंदोबस्त अधिकारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत ने यह कार्रवाई सहायक बंदोबस्त अधिकारी के न्यायिक आदेश के अनुपालन के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए की है.
श्री कुमार की अदालत ने दरभंगा के डीएम और कोषागार अधिकारी को पत्र के माध्यम से अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और अदालत में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. श्री कुमार की अदालत ने इस आशय का आदेश डीएम को भेजकर कहा है कि चल रहे सर्वेक्षण अपील मामला संख्या 5/2013 अदालत में लंबित है. ऐसे में मुख्यालय सहायक बंदोबस्त अधिकारी से मूल प्रकरण की मांग कई वर्षों से की जा रही है. न्यायालय द्वारा समय-समय पर आवश्यक पत्राचार भी किया गया है।
इसी क्रम में कोर्ट की ओर से सहायक बंदोबस्त अधिकारी को रिमाइंडर लेटर भी जारी किया गया. इसके जवाब में सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने कहा कि कार्यालय में कुशेश्वरस्थान के मूल केस रिकॉर्ड की तलाशी ली जा रही है, जो प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि मूल अभिलेख न मिलने की स्थिति में न्यायालय ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी का शोक भी व्यक्त किया था। मूल प्रकरण के न आने के कारण वाद की आगे की कार्यवाही लम्बित है।
दरभंगा न्यूज़ डेस्क