बिहार न्यूज़ डेस्क, छपरा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुवंश नारायण ने हत्या व हरिजन एक्ट में दो आरोपियों को अर्थदंड व आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां बता दें कि भेल्डी थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी राम अवध साहनी एवं उसके पुत्र मनोज साहनी को अंदर दफा 302 /34 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है तथा हरिजन एक्ट की धारा 3(2)(Va) एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत भी आजीवन कारावास एवं 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोग अभियोजक चंद्रमा प्रसाद साह ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा और कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कार्रवाई। बताते चले कि इस सत्रवाद के एक आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी जमानत कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसके जमादार से जमानत की राशि वह वसूलने के आदेश दिया है। भेल्डी थाना के मानूपुर निवासी थाना कांड के सूचक ब्रह्मदेव शर्मा ने छपरा सदर अस्पताल में अपना फर्द बयान दर्ज कराया था।
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