Samachar Nama
×

Chandigarh मामन खान को अदालत से रेगुलर जमानत मिली
 

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।  पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की है। अदालत ने 11 जुलाई को बॉक्सर के खिलाफ मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया था। बॉक्सर को 9 दिसंबर 2020 को अपराधी घोषित किया गया था।  बॉक्सर को मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पांच सदस्यीय टीम एफबीआई की मदद से मैक्सिको में गैंगस्टर को पकड़ने के बाद भारत लेकर आई थी। टीम मैक्सिको से बॉक्सर को लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरी थी।    पुलिस ने कहा कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला बॉक्सर हत्या, हत्या के प्रयास और मकोका सहित 10 आपराधिक मामलों में वांछित था। रोहिणी कोर्ट में अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गोगी की हत्या के बाद बॉक्सर जितेंद्र गोगी गिरोह को भी संभाल रहा था। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के भी संपर्क में था।  पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बॉक्सर के स्थान के बारे में सूचना मिली थी इसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट से विदेश भागने से पहले उसने उत्तर प्रदेश के बरेली से रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। अधिकारियों ने उसे मैक्सिकन समुद्र तटीय शहर कैंकम में खोजा था।


हरियाणा न्यूज़ डेस्क, नूंह हिंसा मामले में अदालत ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को बड़ी राहत दी है.  को अदालत ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी. वह सुबह 11 बजे अदालत में पेश हुए थे. वकीलों में काफी देर तक बहस हुई. याचिका पर शाम को फैसला सुनाया गया.
जानकारी के अनुसार  को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से विधायक के मोबाइल और लैपटॉप से सबूत जुटाकर पेश नहीं किया गया. इस आधार पर अदालत ने उनकी रेगुलेर बेल पर मंजूरी दी.
विधायक के खिलाफ एक अगस्त को चार मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसके बाद मामन खान को नूंह पुलिस की एसआईटी ने 14 सितंबर की रात राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था.  सितंबर रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. वह  दिन जेल में रहे. तीन  को मामन खान को अंतिरम जमानत मिली थी.
वह से वह बाहर हैं. गौरतलब है कि गत 31 जुलाई को नूंह में शोभयात्रा के दौरान हिंसा हुई थी. इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी.
दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार

बिहार की महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी जिला के गांव टूमना के जयबीर सिंह को थाना शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस को दी शिकायत में बिहार की एक पीड़ित महिला ने कहा कि वह जयपुर की एक कम्पनी में काम करती है.
करीब 10 दिन पूर्व जयबीर सिंह ने उसे फोन करके आश्वाशन दिया कि वह उसे अच्छी कम्पनी में अच्छे पद पर नौकरी लगवा देगा. उसने उसे 16  को रेवाड़ी बस स्टैंड पर बुलाया और वहां से उसे एक होटल पर ले गया. वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.  को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क !!!
 

Share this story