हरियाणा न्यूज़ डेस्क, नूंह हिंसा मामले में अदालत ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को बड़ी राहत दी है. को अदालत ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी. वह सुबह 11 बजे अदालत में पेश हुए थे. वकीलों में काफी देर तक बहस हुई. याचिका पर शाम को फैसला सुनाया गया.
जानकारी के अनुसार को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से विधायक के मोबाइल और लैपटॉप से सबूत जुटाकर पेश नहीं किया गया. इस आधार पर अदालत ने उनकी रेगुलेर बेल पर मंजूरी दी.
विधायक के खिलाफ एक अगस्त को चार मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसके बाद मामन खान को नूंह पुलिस की एसआईटी ने 14 सितंबर की रात राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था. सितंबर रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. वह दिन जेल में रहे. तीन को मामन खान को अंतिरम जमानत मिली थी.
वह से वह बाहर हैं. गौरतलब है कि गत 31 जुलाई को नूंह में शोभयात्रा के दौरान हिंसा हुई थी. इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी.
दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार
बिहार की महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी जिला के गांव टूमना के जयबीर सिंह को थाना शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस को दी शिकायत में बिहार की एक पीड़ित महिला ने कहा कि वह जयपुर की एक कम्पनी में काम करती है.
करीब 10 दिन पूर्व जयबीर सिंह ने उसे फोन करके आश्वाशन दिया कि वह उसे अच्छी कम्पनी में अच्छे पद पर नौकरी लगवा देगा. उसने उसे 16 को रेवाड़ी बस स्टैंड पर बुलाया और वहां से उसे एक होटल पर ले गया. वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क !!!