हरियाणा न्यूज़ डेस्क, मिलेनियम सिटी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. ग्रैप के लागू होते ही सभी जगह डीजल जनरेटर के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. इसके बाद यदि किसी को निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी कार्य करने हैं तो उन्हें सरकार के डस्ट कंट्रोल ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा डीजल जनरेटर सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य आपातकाल में ही प्रयोग करने की अनुमति होगी. हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रैप परर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए.
राघवेंद्र राव ने कहा कि ग्रैप को चार चरणों में विभाजित किया गया है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 से ऊपर पहुंचने पर पहला चरण खराब, 300 से ऊपर जाने पर ज्यादा खराब, 400 से ऊपर जाने पर गंभीर तथा एक्यूआई 450 से ऊपर जाने पर चौथा चरण अति गंभीर श्रेणी का होगा.
चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क !!!